उत्तराखंड

नदी मे कूड़ा देंकने पर चार का चालान

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चमोली। कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में कुछ पर्यावरण मित्रों द्वारा पिण्डर नदी में कूड़ा देंकने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता लिया है। नदी में कूड़ा देंकने पर चार पर्यावरण मित्रों पर कूड़ा देंकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का स्पष्टीकरण भी तलब किया है। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग कमलेश मेहता ने बताया कि कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड में 12 जुलाई 2023 को दोपहर की पाली में सफाई के दौरान कुछ पर्यावरण मित्रों द्वारा पिण्डर नदी में कूड़ा देंकने का वीडियो सामने आया। नदियों में कूड़ा देंकना एक दंडनीय अपराध है। नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों द्वारा इस प्रकार के कार्य को गंभीर अपराध बताया। नगर पालिका ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और 5 हजार का अर्थदंड आरोपित करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी जारी की है।

 

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