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आईपीएस बरिंदरजीत सिंह की रिट पर अब पहली अक्टूबर को सुनवाई

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नैनीताल। आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आईआरबी कमांडेंट बरिंदरजीत सिंह की रिट पर अब पहली अक्टूबर को हाईकोर्ट सुनवाई होगी। कोर्ट ने सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश याचिकाकर्ता ओपीएस अधिकारी को दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।
आईपीएस ने याचिका दायर कर डीजीपी अनिल रतूडी, डीजी ल एंड अर्डर अशोक कुमार व पूर्व आईजी जगतराम जोशी पर प्रताड़ना व उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच से रोका गया। उन्होंने कहा कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का ईनाम आठ तबादले कर दिया गया। खंडपीठ ने डीजीपी, डीजी ल एंड अर्डर व पूर्व आईजी को नोटिस जारी किया था। जिसका पिछले दिनों ही जबाब दाखिल कर दिया गया है।
ऊधमसिंह नगर के एसएसपी रहे बरिंदर जीत सिंह का तबादला शासन ने आइआरबी कमांडेंट के पद पर कर दिया था और पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर को ऊधमसिंह नगर की कमान सौंप दी। इसके साथ ही कुछ और मामलों को लेकर बरिंदर जीत सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊधमसिंह नगर में तैनाती के दौरान डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच करने से रोका गया। फिर भी जब उन्होंने निष्पक्ष जांच जारी रखा तो उन्हें चेतावनी तक दी गई। जब उन्होंने पत्राचार किया तब चेतावनी वापस ले ली गई लेकिन उत्पीडन जारी रहा। उनका आरोप है कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का इनाम आठ तबादले करके दिया गया।

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