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कैदियों की परिजनों से सीधी मुलाकात पर रोक

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हल्द्वानी। जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कैदियों की परिजनों से सीधी मुलाकात पर रोक लगा दी गई है, हालांकि इसकी जगह वह अब सप्ताह में पांच दिन जेल के मोबाइल फोन के जरिए परिजनों से बात कर सकेंगे। उत्तराखंड जेल आईजी एपी अंशुमान ने प्रदेश के सभी जेल प्रशासन को कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जेल में बंदियों से परिजनों की सीधी मुलाकात नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कैदियों की फोन के माध्यम से ही परिजनों से बात करवाने को कहा है। हल्द्वानी कारागार के जेलर संजीव ह्यांकी ने बताया कि निर्देश के बाद कैदियों की सीधी मुलाकात बंद करा दी गई है। कैदी परिजनों से फोन पर बात करना चाहता है तो परिजनों को शपथपत्र और आधार कार्ड जेल में जमा कराना होगा। इसके बाद कैदी जेल के मोबाइल से परिजनों के साथ सप्ताह में 5 दिन बात कर सकेंगे। कैदियों को एक रुपये प्रति मिनट चार्ज भी देना होगा।

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