कोटद्वार में हिना कचरी बेचने पर दो विक्रेताओं पर ढाई लाख का जुर्माना
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमिता पाये जाने पर जनपद के दो विक्रेताओं पर 2 लाख 50 हजार का अर्थदण्ड बतौर जुर्माना लगाया गया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने राज्य बनाम मौ. कातिब पुत्र इफ्तकार निवासी झूलापुल लकड़ी पड़ाव निकट स्टेडियम रोड़ कोटद्वार एवं मौ. अफजल पुत्र अब्दुल गफ्फूर, प्रो. हिना फूड प्रोडक्ट सडकुल इण्डस्ट्रीयल स्टेट, सिगड्डी कोटद्वार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में धारा 26 व 52 के अन्तर्गत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हिना कचरी बेचने पर वाद न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् मामले में निर्णय सुनाते हुए विपक्षी विक्रेता मौ. कातिब पुत्र इफ्तकार पर रूपये 50 हजार व मौ. अफजल पुत्र अब्दुल गफ्फूर पर रूपये 2 लाख का अर्थदण्ड बतौर जुर्माना आरोपित किया गया है।