देश-विदेश

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दिल्ली जाने की छूट

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

 

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दे दी है। शीर्ष अदालत ने यह ढील उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी का इलाज के लिए दिल्ली जाने और वहां रहने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
पीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति देने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे या विचाराधीन मामले के संबंध में मीडिया को संबोधित नहीं कर सकेंगे। पीठ ने उन पर दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने से रोक की पहले की शर्त हटा दी है। शीर्ष अदालत ने हालांकि यह भी कहा कि आरोपी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर रोक अभी भी जारी रहेगी।
यह मामला केंद्र के (निरस्त किए गए) कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा भड़कने के बाद 3 अक्तूबर 2021 को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत से संबंधित है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि मिश्रा का एक वाहन प्रदर्शनकारियों के एक समूह को कुचल गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!