उत्तराखंड

सड़कों पर आवारा पशुओं को छोड़ने के मामले में नगर आयुक्त तलब

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर समेत प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने नगर आयुक्त हल्द्वानी को 24 घंटे यानि एक दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि आपने इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिए हैं। प्लान लेकर आएं। इससे पूर्व बीते 22 नवंबर को कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से पूछा था, कि जनहित याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर अगली तिथि तक अपना स्पष्ट जवाब पेश करें, लेकिन गुरुवार को नगर निगम की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जिस पर कोर्ट ने नगर आयुक्त को तलब किया है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता ड। चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि हल्द्वानी शहर समेत राज्य की व्यस्ततम सड़कों पर लावारिस गाय और बैल छोड़ दिए गए हैं। इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनके आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। यही नहीं इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़कों पर काफी देर तक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। जबकि लावारिस पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में उच्च न्यायालय समेत सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित निकायों को कई दिशा निर्देश जारी हैं, लेकिन अभी तक निकायों की ओर से उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई, कि राज्य की सड़कों से लावारिस पशुओं को हटाया जाए। आरोप लगाए गए कि संबंधित विभागों की ओर से शिकायत करने पर लावारिस पशुओं को उठाकर सल्टर हाउस में डालने के बजाय उन्हें दूसरे क्षेत्र छोड़ा जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!