उत्तराखंड

सोलर लाइटों की धांधली में पैंडुला प्रधान को नोटिस

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नई नई टिहरी। ब्लाक कीर्तिनगर की ग्राम पंचायत पैंडुला में स्ट्रीट लाइटों को लगाने के लिए जारी धनराशि में हुई धांधली के मामले में डीएम मयूर दीक्षित ने गांव के प्रधान सुनय कुकशाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर पक्ष रखने को कहा है। ऐसा न करने पर पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। यह जानकारी देते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी मौहम्मद मुस्तफा खान ने बताया कि ग्राम प्रधान पैंडुला ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर 13 सोलर लाईटों के लिए एक लाख आठ हजार और 90 हजार की धनराशि फर्म के खाते में स्थानांतरित कर मिलीभगत का आरोप लगाया। जबकि फर्म ने मात्र पांच सोलर लाइट दी, वह भी खराब स्थिति में। प्रधान की इस शिकायत पर पर सीडीओ ने डीपीआरओ, बीडीओ कीर्तिनगर व उपकोषाधिकारी की तीन सदस्यीय समिति को जांच सौंपी। जांच में सामने आया कि सोलर लाईट लगाने के मामले में प्रधान व वीपीडीओ ने ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव न पारित करवाकर खुद ही यह फैसला लिया। जिसमें प्रधान व वीपीडीओ संयुक्त रूप से दोषी पाये गये। जांच में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत पैंडुला के लिए 24 सोलर लाईटों के लिए कुल 4 लाख 32 हजार का भुगतान किया गया। मौके पर मात्र 18 सोलर लाइटें पाई गई। 1 लाख 8 हजार लागत की 6 सोलर लाइटें नहीं पाई गई। इस तरह एक लाख आठ हजार की धनराशि का आधा-आधा प्रधान व वीपीडीओ से वसूली जाने का निर्णय हुआ, लेकिन वीपीडीओ ने इस मामले में पत्र लिखकर बताया कि प्रधान ने अपने सम्बंधी राजीव कुकशाल के खाते में फर्म नैना इंटर प्राइजेज से 1 लाख 17 हजार 14 रूपये की धनराशि मिलीभगत से दबाव बनाकर हस्तांतरित करवाई है। जिस पर डीएम ने प्रधान को वसूली जाने वाली राशि 54 हजार व फर्म से हस्तातंरित राशि 117014 रूपये को लेकर 7 दिनों के भीतर जबाब देने को कहा है। जबाब न देने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही की चेतावनी प्रधान को दी है।

 

 

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