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इस राज्य में अनलाइन गेमिंग पर लगेगा बैन, कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, राज्यपाल पर टिकी निगाहें

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चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में अनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में अनलाइन गेमिंग पर बैन लग जाएगा। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। दरअसल इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने आनलाइन गेम रमी और पोकर आदि पर रोक लगाई थी लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 2021 के तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने साइबर स्पेस पर रमी और पोकर जैसे गेम खेलने पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा था कि इन खेलों को विनियमित करने के लिए राज्य एक नया कानून बनाने बना सकता है। जिस पर तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि इन अनलाइन सट्टेबाजी खेलों में किशोर और वयस्क अपनी पूरी कमाई और बचत खो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि रमी भले ही स्किल का गेम हो, लेकिन कुछ भी दांव पर लगाने से यह खेल जुआ बन जाएगा।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्किल गेम्स पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालयों ने अनलाइन स्किल गेमिंग पर बैन लगाने वाले कानूनों में ऐसे संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया है। तमिलनाडु की बात करें तो राज्य सरकार जुआ सहित कई अनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी। मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने अनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने 27 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

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