जल निगम में 2022 के बाद हुए सभी टेंडरों की जांच के आदेश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जल निगम के टेंडरों में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को पूरे राज्य में जल निगम द्वारा जनवरी 2022 के बाद किए गए सभी टेंडरों की जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई । मामले के अनुसार देहरादून निवासी जल निगम के ठेकेदार सकलानन्द लखेड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि जल निगम देहरादून ने आराघर से मोथरोवाला तक सीवर लाइन बिछाने का टेंडर फरवरी 2023 में आमंत्रित किया था। जिसमें सबसे कम राशि का टेंडर उन्हीं का था। किन्तु जल निगम ने यह टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर आमंत्रित कर लिया। हालांकि कोर्ट ने देहरादून जल निगम द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।