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प्रदेश में वाहन टैक्स-परमिट रिनुअल फीस में छूट

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संवाददाता, देहरादून। ई-रिक्शा से लेकर कांट्रेक्ट कैरिज बस तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी वाहनों को परमिट शुल्क भुगतान में एक बार की छूट मिल गई। इसके साथ ही तीन महीने का मोटर व्हीकल टैक्स भी माफ हो गया।
गुरूवार को परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने इसके आदेश किए। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया था। इस फैसले का करीब दो लाख लोगों को मिलेगा। परिवहन सचिव के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक वैध परमिटधारकों को इस तारीख के बाद भी वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण फीस नहीं देगी। इन दोनों फैसलों का लाभ स्टेज कैरीज बस, कांटेक्ट कैरीज बस, कांटेक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कांटेक्ट कैरीज मैक्सी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम, परमिट से छूट प्राप्त ई रिक्शा आदि को मिलेगा।
हालांकि परिवहन कारोबारी सरकार के इन दोनों फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय, महासचिव सत्यदेव उनियाल, जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल आदि का कहना है कि ये रियायते नाकाफी है। तीन महीने का मोटर व्हीकल टैक्स तो वाहनों से लिया ही नहीं जा सकता है। लॉकडाउन की वजह इस अवधि में गाड़ियां चली ही नहीं हैं। यह तो वाहन स्वामी ने नहीं ही देना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में परिवहन कारोबारियों को राहत देने के बारे में सोचती है तो मोटर व्हीकल टैक्स कम से कम एक साल का माफ होना चाहिए।

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