पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में अवमानना याचिका पर 14 को सुनवाई, मुख्य सचिव ने जवाब दाखिल किया
नैनीताल। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य देयकों की वसूली न होने पर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र (रुलक) देहरादून द्वारा मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार 14 सितंबर को न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई होगी । इस सम्बंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जबाव दाखिल कर दिया गया है ।
रुलक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता के मुताबिक अवमानना याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्घ है । अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जबाव दाखिल करने को कहा था । मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को इस सम्बंध में जबाव दाखिल कर दिया गया है । जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है ।
स्व़ नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है । पानी का बिल श्री कोश्यारी के नाम 11लाख, विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, श्री खंडूरी के नाम 3़89 लाख, ड़ रमेश पोखरियाल निशंक के नाम 10़60 लाख व स्व़ नारायण दत्त तिवारी के नाम 21़75 लाख लंबित हैं । लेकिन बिजली के बिलों का जिक्र भी इस जबाव में नहीं किया गया है ।