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राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए नए आदेश जारी

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देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही सरकार की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। इन सबके बीच सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत यहां आने से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल  बेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। साथ ही पर्यटकों को होटल या होम स्टे में कम से कम दो दिन की बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा अगर कोई भी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो होटल प्रबंधन को तुरंत ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। उत्तराखंड में अनलॉक- 4 के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, जो 21 सितंबर से लागू होंगे। इसके तहत राज्य में प्रवेश करने वालों या पर्यटकों को काफी रियायतें भी दी गई हैं। बात क्वारंटाइन की करें तो जिनके पास कोरोना जांच की 96 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें होम क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। वहीं, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनकी थर्मल जांच की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा।
जारी आदेश :
अगर आप सात दिन से कम समय के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय टीम से संपर्क करना होगा।
लंबे समय के लिए प्रदेश में आने वाले लोगों को दस दिन हो क्वारंटाइन होना होगा।
पर्यटकों को कम से कम दो दिन के लिए करानी होगी होटल या होम स्टे की बुकिंग। होटल प्रबंधन पर्यटकों को को चेक इन की अनुमति से पहले ये पुख्ता कर लें कि उनका कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं।
पर्यटकों के कोरोना संक्रमित निकलने पर होटल प्रबंधन को तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।
कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन जरूरी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
यात्री बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टॉप पर भी कोरोना टेस्ट कराने की सुविधा होगी।

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