रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शो के प्रसारण की मिली सशर्त अनुमति

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नई दिल्ली , विवादों में घिरे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लोकप्रिय शो ‘द रणवीर शो’ को फिर से प्रसारित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने शो के प्रसारण को कुछ शर्तों के अधीन रखा है और उन्हें कार्यक्रम में शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की उस गुहार पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने शो को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इलाहाबादिया ने कोर्ट में दलील दी थी कि ‘द रणवीर शो’ ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और शो को बंद करने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका का कड़ा विरोध किया था। मेहता ने अदालत में कहा कि इलाहाबादिया द्वारा ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में की गई टिप्पणियां अश्लील और अनुचित थीं और उन्हें शो प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेहता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि इलाहाबादिया को फिलहाल कुछ समय के लिए चुप रहने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को दरकिनार करते हुए इलाहाबादिया को सशर्त राहत प्रदान की।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति जांच में सहयोग करने के बाद ही दी जा सकती है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ में इस मामले पर किसी भी तरह की चर्चा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने का भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों से सुझाव और राय मशविरा किया जाए। कोर्ट ने रेखांकित किया कि नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षीय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनके शो पर माता-पिता पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद सभी प्रकार के शो अपलोड करने से रोक दिया था। ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया को यह वचन देना होगा कि उनके शो नैतिकता के वांछित मानकों का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक उन्हें बिना किसी संकोच के देख सकें।
गौरतलब है कि ‘क्चद्गद्गह्म्क्चद्बष्द्गश्चह्य त्रह्व4’ के नाम से लोकप्रिय इलाहाबादिया पिछले महीने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के एक एपिसोड में एक प्रतियोगी से विवादास्पद सवाल पूछने के बाद विवादों में आ गए थे। कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए गए इस शो में इलाहाबादिया ने प्रतियोगी से पूछा था, “क्या आप अपने माता-पिता को अपने जीवन के बाकी दिनों में हर दिन सेक्स करते देखना पसंद करेंगे या एक बार शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रणवीर इलाहाबादिया को तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन यह मामला सोशल मीडिया कंटेंट की विनियमन और नैतिकता के सवाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है।
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