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सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थलों को हटाए न जाने के मामले में मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्चो को अभी तक नहीं हटाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में अधिवक्ता विवेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 29 सितम्बर, 2009 को सभी राज्यों को आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थलों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, उन्हें हटाए जाने का आदेश जारी किया था, परन्तु उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दरकिनार कर उस आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया । सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने हेतु सभी उच्च न्यायलयों को भी आदेशित किया था।
जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाइकोर्ट ने मामले का जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लिया और 23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए थे लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस आदेश का पल अनुपालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से ऐसे धार्मिक स्थलों के मामले में कोई नीति नहीं तक बनायी गई है।

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