उत्तराखंड

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर रहेगी धारा 144

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अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं दिनंक 26 फरवरी, 2024 से दिनाँक 16 मार्च, 2024 तक सम्पन्न होनी हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञाएं लागू हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्घ होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी में तैनात प्राधित व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 26 फरवरी, 2024 से दिनांक 16 मार्च, 2024 तक परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ हाने से परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

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