उत्तराखंड

ईवीएम प्रशिक्षण में नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर गिरी गाज

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। विधानसभा चुनाव संपादन में के लिए ईवीएम मशीन प्रशिक्षण कार्यशाला में अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी/मजिस्ट्रेट डा. विजय कुमार जोगदंडेय के दिशा-निर्देशन पर सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक डा. आनन्द भारद्वाज ने बताया कि निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण 14 से 17 जनवरी, 2022 तक 1391 पीठासीन अधिकारियों (पुरूष), 1400 मतदान अधिकारी प्रथम(पुरूष), 1700 पीठासीन अधिकारी(महिला) तथा 17 मतदान अधिकारी प्रथम(महिला) ने सैद्धांतिक एवं ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। जिनमें 03 कार्मिकों के सहायक अध्यापक राइका बहेड़ाखाल शैलेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक राउमावि बिंद्रातोक द्वारीखाल तथा टीजीटी केंद्रीय विद्यालय पौड़ी अमित कुमार का स्पष्टीकरण वैध न होने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत इनके विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये। सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक डा. आनन्द भारद्वाज ने बताया कि प्रशिक्षण में कुल 30 पीठासीन अधिकारी(पुरूष)/21 प्रथम मतदान अधिकारी(पुरूष) व 01 पीठासीन अधिकारी(महिला)/01 प्रथम मतदान अधिकारी महिला अनुपस्थित रहे। समस्त अनुपस्थित कार्मिकों में से 09 पीठासीन अधिकारी/05 मतदान अधिकारी प्रथम(पुरूष) ने अन्य दिवसों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, शेष अनुपस्थित 39 कार्मिकों में से 36 कार्मिकों के स्पष्टीकरण वैध है। जिनमें डबल ड्यूटी, मेडिकल बोर्ड द्वारा ड्यूटी से राहत, कोरोना संक्रमित, अस्पताल में दाखिल एवं अन्य जनपद में स्थानांतरित/तैनाती है। जबकि 03 कर्मियों के स्पष्टीकरण वैध न होने के कारण उनके विरूद्व संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक डा. आनंद भारद्वाज ने समस्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को निर्देशित किया कि द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में अपनी शत प्रतिशत उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित कार्मिक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

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