देश-विदेश

श्रीष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: हाईकोर्ट ने पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा, चार को अगली सुनवाई

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

 

प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीष्ण जन्म भूमि विवाद मामले के सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों द्वारा दिए गए जवाब पर प्रत्युत्तर हलफनामा हफ्ते भर में फाइल किया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा-प्रथम ने भगवान श्रीष्ण विराजमान व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पक्षकार श्रीष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह इसमें शामिल होने के लिए इच्टुक नहीं हैं।
इस पर कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए सेवा संघ को अंतिम मौका दिया और कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इसलिए सभी पक्षकार 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। मामले में याची ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही इमाम मस्जिद इंतजामिया कमेटी सहित चार लोगों को पार्टी बनाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!