शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (डे/बोर्डिग) में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। उत्तराखण्ड शासन ने कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (डे/बोर्डिग) में आगामी 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है।
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आर मीनाक्षी सुन्दरम सचिव उत्तराखण्ड शासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व व्यवस्थित ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में वृद्धि करते हुए राज्य में अवस्थित समस्त शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों (डे-बोर्डिंग) में 3 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। इस अवधि में यदि कोई निजी विद्यालय छात्रहित में ऑनलाईन के माध्यम से अध्यापन कार्य संपादित करना चाहते है तो अपनी सुविधानुसार ऑनलाईन कक्षायें संचालित कर सकते है। उपरोक्त व्यवस्था मात्र शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही लागू होंगी।