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ईडी के निदेशक के सेवा विस्तार पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ईडी के निदेशक के पांच साल के सेवाविस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई और कुमार ने मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताते हुए इसे 21 मार्च को सूचीबद्घ करने को कहा है। सुनवाई शुरू होने पर सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से हलफनामा दायर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि कई नेताओं के खिलाफ मनी लन्ड्रिंग के मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मनी लन्ड्रिंग के गंभीर मामलों से फंसे सभी राजनीतिक लोग इस अदालत के समक्ष आए हैं। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है।
इस मामले में न्याय मित्र (एमीकस क्यूरी) नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि कार्यकाल में विस्तार केवल विशिष्ट अवसरों पर दिया जाता है। इससे पहले, सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसंबर को सरकार और अन्य से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार देने पर जवाब मांगा था। उसने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग और ईडी निदेशक को नोटिस जारी किया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश विशेष में कहा था कि मिश्रा को और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। लेकिन केंद्र ने उन्हें 17 नवंबर,2021 और 17 नवंबर, 2022 तक का दूसरा सेवा विस्तार दे दिया था। उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला व ठाकुर, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा व साकेत गोखले ने खंडपीठ के समक्ष नई याचिकाएं दायर की हैं।

 

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