भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 को, अबू सलेम की याचिका पर भी आएगा आदेश
नई दिल्ली , एजेंसी। अवमानना के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इससे पहले मार्च माह में सुनवाई के बाद कोर्ट ने माल्या के खिलाफ सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर माल्या अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अदालत इस मामले को कानूनी आधार पर आगे बढ़ाएगी। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।
मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में आजीवन सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इस याचिका नें अबू सलेम ने कहा है कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार उसकी जेल की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।