राशन कार्ड निरस्त करने की कार्यवाही एक जून से होगी शुरू
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत समय-समय पर निर्धारित पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किया जाता है। इस बार शासन के निर्देश पर अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किए जाने की कार्यवाही एक जून, 2022 से शुरू की जाएगी। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने दी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य खाद्य योजना के तहत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम हो, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो। साथ ही अन्त्योदय में ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है जिनकी मासिक आय चार हजार रुपये से कम हो। जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हो। जिनकी आय का कोई साधन न हो। कहा कि उक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं वे अपना राशनकार्ड स्वयं पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय में 31 मई, 2022 तक निरस्तीकरण के लिए समर्पित कराएं। यदि सत्यापन के दौरान अपात्र लोगों के पास उक्त राशन कार्ड पाए गए तो संबंधित के विरुद्व नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।