कोटद्वार-पौड़ी

चोरी के सामान के साथ तीन शातिर चोर गिरफ्तार

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। तीन अभियुक्त उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर थाना मण्डावली के निवासी है।
पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2023 को वादी प्रभात कुमार पुत्र हुकम सिंह, निवासी अपर बाजार श्रीनगर द्वारा कोतवाली पौड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि 19 अगस्त 2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा पाबौ चोपडियों पॉलिटेक्निक के पास सड़क किनारे रखे बिजली के तार चोरी कर लिये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पौड़ी पर आईपीसी की धारा 379 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा उक्त चोरी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग के सफल निस्तारण व अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक गोविन्द कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दौराने चैकिंग सोमवार को बुआखाल के पास एक वाहन से चोरी के दो सिल्वर रंग के बिजली के तार के बंंडल बरामद हुए। जिस पर पुलिस टीम ने वाहन में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने तार के बण्डल पाबौ के चोपड़ियों से चोरी किये हैं। साथ ही अभियुक्तों से उक्त सामान के अलावा 02 चांदी के छतर (एक बडा एक छोटा), एक स्कूल का कार्ड, एक चैक बुक, आधार कार्ड व 3,850 रूपये नगद बरामद किये। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों ने बताया कि यह सामान उन्होंने श्रीनगर रोड़ से थोडी दूर एक गांव में 5-6 मकानों के ताले तोड़े परन्तु वहाँ से कुछ नहीं मिला, केवल एक घर से यह सामान मिला था। उक्त बरामद माल के सम्बन्ध में 18 अगस्त 2023 को वादिनी मधु खुगशाल प्रधान ग्राम बैंज्वाडी ने थाना पौड़ी पर आईपीसी की धारा-380/454 भादवि पंजीकृत कराया गया है। जिस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने दानिश पुत्र यूनुस उम्र (23-वर्ष) अरशद पुत्र असरफ (उम्र-38 वर्ष), मौ0 साकिब पुत्र मौ0 जाकिर (उम्र-20 वर्ष) निवासी ग्राम नारायणपुर, रतनपु, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अरशद के खिलाफ थाना मंडावली, बिजनौर उत्तर प्रदेश में पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम, आबाकारी अधिनियम के तहत मुकदमें दर्ज है। पुलिस टीम नें चौकी प्रभारी पाबौ दीपक पंचार, उपनिरीक्षक सिद्धार्थ सिंह, हेड कांस्टेबल दलिप सिंह, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह, रविन्द्र भट्ट आदि शामिल थे।

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