बिग ब्रेकिंग

विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर क्वारंटाइन से टूट

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव की घोषणा की है। 8 अगस्त से ऐसे यात्रियों को 14 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन से टूट दे दी जाएगी, जो कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट जमा कराएंगे। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू होने से 96 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई तो सजा दी जाएगी।
नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी यात्रियों को यात्रा शुरू होने से कम से कम 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लरेशन फर्म भरना होगा। पहले की तरह उन्हें यह भी सहमति देना होगा कि 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, जिसमें 7 दिन अपने खर्चे पर संस्थागत क्वारंटाइन रहेंगे और 7 दिन होम आइशोलेशन में रहेंगे।
हालांकि, उन लोगों को जो किसी वजह से परेशानी में है, जैसे गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु या गंभीर रूप से बीमार या 10 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ अभिभावकों को 14 दिन होम क्वारंटाइन की इजाजत दी जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है, श्श्यदि कोई टूट चाहता है तो उन्हें अनलाइन पोर्टल पर कम से कम 72 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। सरकार का फैसला अंतिम माना जाएगा और फैसले की जानकारी अनलाइन ही दी जाएगी।श्श्
सरकार ने कहा है कि यात्री यात्रा शुरू करने से 96 घंटे के भीतर त्ज्च्ब्त् निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर भी संस्थागत क्वारंटाइन से टूट प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट को भी विचार के लिए अनलाइन अपलोड करना होगा। हर यात्री को यह भी घोषणा करनी होगी कि रिपोर्ट पूरी तरह प्रमाणिक है और यदि वे झूठे पाए जाते हैं तो आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में पहुंचकर एयरपोर्ट पर भी टेस्ट रिपोर्ट दिखा सकते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च के अंत से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है, जिसे सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार वंदे भारत मिशन और अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी के साथ समझौते के तहत आवाजाही शुरू की है। जल्द ही ब्रिटेन के साथ भी समझौता हो सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!