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विधिक जागरूकता शिविर लगाया

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बागेश्वर। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने थाला गांव में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को कानून की जानकारी दी गई। जिला जज सीपी बिजल्वाण ने कहा कि किस कानून में हित सुरक्षित हैं, इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। प्राधिकरण का उद्देश्य भी यही है। इससे पीड़ित लाभ ले सकते हैं। रविवार को आयोजित शिवर में उन्होंने कहा कि विधिक प्राधिकरण में लोग कानून के अलावा अन्य समस्याओं के लिए भी लिख सकते हैं। इसके लिए टॉल फ्री नंबर भी दिया गया है। उन्होंने पिथौरागढ़ में प्राधिकिरण द्वारा दिए गए सहयोग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गंगोलीहाट में एक महिला का 15 साल से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। जिसे प्राधिकरण के माध्यम से बनाया गया। इसके अलावा शिविर में मातृशक्ति की अधिक उपस्थिति पर उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहां के लोग आत्म सम्मान के भूखे होते हैं। अपर जिला जज कुलदीप शर्मा ने सहायता योजना, सूचना का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्राधिकरण की सचिव त्रिचा रावत ने बाल-विवाह, बाल श्रम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिनियम तथा जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकरी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गए थे, जिसमें स्थानीय जनताओं का समस्याओं, शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट, पूर्व अध्यक्ष गोविंद भंडारी, अधिवक्ता जीबी उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

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