उत्तराखंड

पति की हत्या के आरोप से पत्नी दोषमुक्त

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काशीपुर। एडीजे द्वितीय रीतेश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने गला घोंटकर पति की हत्या करने की आरोपी महिला को सुबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में मृतक की मां ने बहू, पौत्री समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गांव रेहटा बाजपुर निवासी मनभरी देवी ने पांच जून 2018 को बाजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दी। बताया कि 02 जून की रात करीब 2 बजे पौत्र अमरजीत के फोन पर उसके बेटे रामगोपाल के घर से फोन आया। उसने बताया कि रामगोपाल की तबीयत बहुत खराब है, आकर देख लो। इसके बाद जब अमरजीत वहां पहुंचा तो पिता रामगोपाल मृत अवस्था में मिले। पौत्र अमरजीत ने इस बारे में उसे जानकारी दी। जब वह बेटे के घर पहुंची तो बहू दयावती उसके साथ गाली-गलौच करने लगी। उसने बेटे का मुंह दिखाने को कहा तो वह आग बबूला हो गई और मारपीट पर उतर आई। उसने जबरन अपने मृत बेटे रामगोपाल के चेहरे से कपड़ा हटाया। बेटे के गले पर चोट के निशान थे और पैर पर चोट लगी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बहू दयावती बेटी का विवाह ग्राम बन्नाखेड़ा निवासी पंकज सैनी से करना चाहती थी। इसका रामगोपाल विरोध करता था। शक है कि दयावती, उसकी बेटी अनीता व पंकज सैनी ने उसके पुत्र की हत्या की है। तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दयावती के खिलाफ चार्जशीट पेश की। केस का परीक्षण एडीजे द्वितीय की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की पैरवी एड़ अभिषेक कांबोज ने की।

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