देहरादून। एडीएम केके मिश्रा की कोर्ट ने मिलावटखोरों और खाद्य पदार्थों के अधोमानक मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की है। एडीएम कोर्ट ने कच्ची घनी तेल, लूज मावा-पनीर, सूजी और केक रस्क के सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर विक्रेताओं, सामग्री निर्माण करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2020, 2021, 2023 में देहरादून शहर, विकासनगर, ऋषिकेश में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। केस वन- हेल्थ मार्क सूजी का सैंपल भरा था, अधोमानक था सैंपल18 मार्च को वरिष्ठ बाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील ऋषिकेश ने मैसर्स मोन्स ग्रोसरी मार्ट श्यामपुर ऋषिकेश से हेल्थ मार्क सूजी का सैंपल भरा था।इसे जांच के लिए रुद्रपुर लेबोरेटरीभेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार 22 जून 2021 को उत्पाद को अधोमानक घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर वाद दायर किया गया। एडीएम कोर्ट ने सरकार बनाम नितेश पुत्र प्रमोद सिंह रंगधार मैसर्स मोमस ग्रोसरी मार्ट श्यामपुर ऋषिकेश, मै. अंश ट्रेडर्स गली नं-08 मालविया नगर हरिद्वार रोड दुर्गा मंदिर ऋषिकेश, प्रोसेस्ड एवं पैक्ड द्वारा कन्जयूमर मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया भटोलीकलां तहसील बड्डी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी कियागया। एडीएम कोर्ट ने विपक्षी संख्या एक पर 5,000/, विपक्षी संख्या-02 पर 10,000 और विपक्षी संख्या-03 पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया।केस टू- मैसर्स गैलोड एक्सप्रेस का केक रस्क का सैंपल मिथ्या छाप था06 जनवरी 2023 की वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ग्रामीण देहरादून ने मैसर्स गैलोड एक्सप्रेस दिलदार सिंह पुत्र बलदेव सिंह पलटन बाजार से केक रस्क का सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए रूद्रपुर भेजा गया। 28 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट में इसे मिध्याछाप घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर वाद सरकार बनाम मैसर्स गैलोड एक्सप्रेस व 51 खाद्य सुरक्षा अधिनियम दर्ज किया गया। पक्षकारों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया। 11 फरवरी को एडीएम कोर्ट ने विपक्षी पर 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।केस थ्री-तेज कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का नमूना मिला था अधोमानक2 दिसंबर 2020 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकासनगर ने मैसर्स गृह संग्रह 13 तेग बहादुर रोड से तेज कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का नमूना लिया था। इस सैंपल को रुद्रपुर लेबोरेटरी भेजा गया। 23 जुलाई को मिली रिपोर्ट में अधोमानक घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर वाद सरकार बनाम मै. गृह संग्रह 13 तेग बहादुर रोड अजय गांधी पुत्र वीके गांधी निवास 86 तेग बहादुर रोड, सप्लायर मै. श्री बालाजी एजेन्सीज 79 रीठा मंडी, निर्माण मै. रिकॉल ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा.लिमि. 05 चूनावाला एस्टेट कोंडविट्ट्टा रोड जीबी नगर अन्धेरी ईस्ट मुम्बई, निर्माण यूनिट मै. रिकॉन ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा.लिमि. प्लॉट 20 निवाई टॉक राजस्थान दर्ज किया गया। एडीएम कोर्ट ने विपक्षी संख्या-01 और 2 पर 5-5 हजार विपक्षी संख्या 03 पर 50,000 रुपये, विपक्षी संख्या- 4 पर 50,000 जुर्माना ठोका।केस फोर-लूज पनीर का सैंपल फेल होने पर 30 हजार जुर्माना21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील चकराता / विकासनगर देहरादून ने गोयल स्वीट शॉप से लूज पनीर का सैंपल जांच के लिए भेजा था। रुद्रपुर लेबोटरी में हुई जांच में 6 अक्टूबर 2021 को मिथ्याछाप घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर वाद सरकार बनाम गोयल स्वीट शॉप अंकित गोयल पुत्र सुभाष गोयल 10 टर्नर रोड दर्ज किया गया।25 फरवरी को एडीएम कोर्ट ने विपक्षी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।केस फाइव-लूज मावा का सैंपल अधोमानक घोषित किया था23 जुलाई 2021 को वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून ने मैसर्स. तिलाराम एंड सन्स 06 अखाड़ा बाजार से लूज मावा का सैंपल भरा था। सैंपल को जांच के लिए भेजा था। 02 मार्च 2021 को रिपोर्ट में इसे अधोमानक घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर वाद सरकार बनाम मै. तिलाराम एंड सन्स के अन्तर्गत धारा-26(2) (2) व 51 खाद्य सुरक्षा अधिनियम दर्ज किया गया। 24 फरवरी 2026 को विपक्षी पर 10,000 रूपये जुर्माना लगाया गया।ये बोले अफसरखाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों में विपक्षियों को नोटिस देने के साथ ही सुनवाई थी। सुनवाईके बाद कई कंपनियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है।केके मिश्रा, एडीएम कोर्ट