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एम्स ऋषिकेश, एसटीएच में अतिरिक्त स्टाफ की करें नियुक्ति

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नैनीताल । हाई कोर्ट ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था में कमियों को दूर करने को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने घटों सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी व एम्स ऋषिकेश समेत अन्य कोविड अस्पतालों में निगरानी समितियों के सुझाव के अनुसार 25 फीसद अतिरिक्त डाक्टर, नर्स व स्टाफ की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महामारी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पैट्रोलिंग यूनिट, इन्फोर्समेंट यूनिट गठित करने को भी कहा है, ताकि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। कोर्ट ने निगरानी कमेटियों द्वारा दिये गए सुझावों पर सरकार से अमल करने को कहा है।
शनिवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी निगरानी कमेटियों ने अपने-अपने सुझाव खंडपीठ केसमक्ष रखे। कोर्ट ने त्योहारों को देखते हुए कुमाऊंनी-गढ़वाली लोकगीत तैयार कर जन सामान्य को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी सेंटर बदहाल स्थिति में हैं, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मानीटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां गठित कर सुझाव मांगे थे। स्कूलों से हटाएं क्वारंटाइन सेंटर हाई कोर्ट ने विद्यालय भवनों को क्वारंटाइन सेंटरों से मुक्त करने व वहां सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पठन-पाठन शुरू हो सके। अगली सुनवाई हेतु 25 नवंबर की तिथि नियत की है ।

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