उत्तराखंड

सर्विस ट्रिब्युनल के न्यायाधीशों के लिये पहली बार हुये आवेदन आमंत्रित

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रुद्रपुर। सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का फैसला करने वाले प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय लोक सेवा अधिकरण (सर्विस ट्रिब्युनल) मेंपहली बार न्यायाधीशों (उपाध्यक्ष व सदस्य) के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये गये है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के न्याय विभाग के लोक सूचना अधिकारी से लोक सेवा अधिकरण के न्यायाधीशों (उपाध्यक्ष, सदस्यों) के रिक्त पदों तथा उनकी नियुक्ति के लिये कार्यवाही संबंधी सूचना मांगी। इसके उत्तर में उत्तराखंड शासन के न्याय अनुभाग-1 के लोक सूचना अधिकारीध्अनुभाग अधिकारी ने सूचना उपलब्ध करायी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के उपाध्यक्ष (प्रशा़), सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (प्रशा़) के एक-एक- पद है जो रिक्त हैं। सदस्य (न्यायिक) का पद छह अगस्त 2010 तथा सदस्य (प्रशा़) का पद एक अगस्त 2021 से रिक्त है। उपाध्यक्ष (प्रशा़) का पद भी सितंबर 2023 में कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हो गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार लोक सेवा अधिकरण में उपाध्यक्ष (प्रशानिक) एवं सदस्य (प्रशासनिकध्न्यायिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जिसकी अंतिम तिथि पांच दिसंबर -2023 है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इससे पूर्व तक उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरणमें सदस्य (न्या़ध्प्रशा़) के पद पर नियुक्ति के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं। क्योंकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन शासन में प्रेषित नहीं किया गया है।सूचना से स्पष्ट है कि शासन के संबंधित विभाग (न्याय विभाग) को प्रेषित व्यक्तिगत आवेदनों पर ही लोक सेवा अधिकरण में न्यायधीशों केरूप में फैसला करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां की जाती रही हैं। इसमें से 4 उन अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी हैं जो पूर्व में नियुक्ति की कार्यवाही करने वाले न्याय विभाग के ही मुखिया (प्रमुख सचिवध्सचिव) रहे हैं। इसमें तीन तो अपनी नियुक्ति के ठीक पहले ही इसके पदों पर कार्यरत रहे हैं।

 

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