बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने को टीमें गठित
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन टीमें गठित कर दी है। जिससे अतिक्रमणकारियों में हडंकंप मचा हुआ है।
बता दें विगत 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि (फुटपाथ/बरामदों) पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा सीमांकन के मिटे हुए चिन्हों के पुर्नस्थापना करने हेतु एक टीम का गठन किया गया है। जिसमें नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार को अध्यक्ष एवं अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार व एसडीएम कोटद्वार को सदस्य नामित किया गया है। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि पूर्व में नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि (फुटपाथ/बरामदों) पर चिन्हित किये गये अवैध अतिक्रमण के संबंध में मिटे हुए चिन्हों को पुर्नचिन्हित करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु तीन टीमों का गठन किया गया है। प्रथम टीम में सहायक नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार को अध्यक्ष, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट के द्वारा नामित प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार के द्वारा नामित प्रतिनिधि, नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार द्वारा आवश्यकतानुसार नामित प्रतिनिधि को सदस्य, दूसरी टीम में तहसीलदार कोटद्वार को अध्यक्ष, नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार द्वारा नामित प्रतिनिधि, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट के द्वारा नामित प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार के द्वारा नामित प्रतिनिधि को सदस्य, तीसरी टीम में नायाब तहसीलदार कोटद्वार को अध्यक्ष, नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार द्वारा नामित प्रतिनिधि, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट के द्वारा नामित प्रतिनिधि, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार के द्वारा नामित प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।