दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
हरिद्वार। युवती और उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष पोक्सो कोर्ट जज अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि 23 फरवरी 2021 की रात साढ़े दस बजे बहादराबाद क्षेत्र में पीड़ित नाबालिग लड़की के घर में जाकर उससे दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर बड़ी बहन को सारी आपबीती बताई थी। जिस पर शिकायतकर्ता बड़ी बहन ने आरोपी अजय प्रताप सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम शान्तर शाह पुर, दौलतपुर थाना बहादराबाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोप लगाया था कि आरोपी युवक उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उससे दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोप है कि इससे पहले आरोपी युवक ने शिकायतकर्ता युवती के साथ भी लगातार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नौलियाल ने आरोपी अजय प्रताप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।