उत्तराखंड

पति-पत्नी दोनों को मिलेगा वृद्घावस्था पेंशन का लाभरू डीएम

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की वृद्घावस्था पेंशन का लाभ पति-पत्नी दोनों को समान रूप से दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में वृद्घावस्था पेंशन मंजूर करने का अधिकार उप जिलाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पास होगा। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि जिले में वृद्घावस्था पेंशन योजना का लाभ पात्र पति-पत्नी को जून 2022 तक शत-प्रतिशत रूप से दे दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से हर तीन माह में अभियान चलाकर पेंशन के पात्र आवेदनकर्ताओं की औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी। वृद्घावस्था पेंशन की धनराशि माह अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 1400 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। तीन माह में 4200 रुपये प्रति लाभार्थी को देय होगा। हर तीन माह में समाज कल्याण अधिकारी पेंशनरों को उनके बैंक खाते में पेंशन धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित कराएंगे। वृद्घावस्था पति-पत्नी पेंशन योजना को सफल बनाने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। उन्हें यह सुनिश्चित कराना होगा कि अप्रैल से जून 2022 के बीच जिले की हर ग्राम पंचायतों में खुली बैठक हो। इनमें वृद्घावस्था पेंशन के पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाए। पंचायतों की बैठकों में दिवंगत हो चुके पेंशनरों की सूची तैयार कर उसे ग्रामवार समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

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