उत्तराखंड

कमिश्नर ने सुने जमीनों की धोखाधड़ी से जुड़े मामले

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हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जन सुनवाई के दौरान सब रजिस्ट्रार व पुलिस उपाधीक्षक को फर्जी पावर अफ अटर्नी बनाने की पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जमीनों की खरीद के दौरान दस्तावेजों की सही ढंग से जांच कर लें। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज होते ही जमीन की चाहरदीवारी अवश्य करा लें। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही जमीनों की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। र्केप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जन सुनवाई में मेरठ से आई महिला ने मामले में शिकायत दर्ज कराई। कमिश्नर को बताया कि उनके काशीपुर स्थित फ्लैट को 2019 में उनके पति द्वारा उनकी फेक आईडी से किसी अन्य के नाम पर पावर अफ अटर्नी बनाकर बेच दिया। बाद में फिर से पावर अफ अटर्नी अपने नाम कर ली। महिला के अनुसार विक्रय व पावर अफ अटर्नी में जो साक्ष्य, हस्ताक्षर, फोटो लगाए गए वह सब गलत हैं। उन्होंने किसी को भी अपना फ्लैट नहीं दिया न ही पावर अफ अटर्नी बनाई है। मामले में कमिश्नर ने मौके पर मौजूद सब रजिस्ट्रार व पुलिस उपाधीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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