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पौड़ी गढ़वाल के 6 शहरों व लेंसडोन सहित 13 ग्रामीण बाजारों मे 10 मई तक लगा कोरोना कफ्र्यू

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पौड़ी। जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्र मण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने निकाय क्षेत्रों के बाद अब छावनी क्षेत्र लेंसडाउन के साथ ही 13 बाजार क्षेत्रों में भी कोविड कफ्र्यू लगा दिया है। जबकि पहले से ही लागू जिले के समस्त छह निकाय क्षेत्रों में कोविड कफ्र्यू को विस्तारित किया गया है। जिले के इन समस्त कोविड कफ्र्यू क्षेत्रों में आगामी 10 मई तक कोविड कफ्र्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कोविड कफ्र्यू लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कहा कि जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोविड गाइडलाइन के नियम जारी रहेंगे।
जनपद पौड़ी में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए छावनी क्षेत्र लेंसडाउन में आगामी 10 मई सुबह छह बजे तक कोविड कफ्र्यूं घोषित कर दिया है। साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार पाबौ, पैठाणी, थलीसैण, बैजरों, स्यूंसी, नौगांवखाल, चाकीसैण, संगलाकोटी, कल्जीखाल, रिखणीखाल, चौबट्टा, पाटीसैण व ल्वाली बाजार में भी कोविड कफ्र्यू घोषित किया है। जिने के नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा और नगर पंचायत सतपुली व स्वर्गाश्रम-जौंक में पहले से घोषित कोविड कफ्र्यू को विस्तारित किया गया है। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान इन सभी क्षेत्रों में फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली विक्रेता, सरकारी राशन की दुकानें व पशुचारा दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। कहा कि सरकारी सेवा व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति होगी। कहा कि इस क्षेत्र से हवाई, रेल व बस यात्रा करने वालो को छूट प्रदान की जाएगी। निजी वाहन पूर्णरुप से प्रतिबंधित रहेंगे। डीएम ने कहा कि वास्तविक रुप से उपचार के लिए जा रहे लोगों व कोविड टीकाकरण करवाने जा रहे लोगों के वाहनों को भी छूट दी जाएगी। कहा कफ्र्यूं वाले क्षेत्र में शादी समारोह में 25 लोग व शवदाह संस्कार में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं। कहा कि पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, दवा की दुकानें, बैंक व डाकघर पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाईयों के वाहन, कर्मचारियों को आने-जाने में छूट रहेगी। रेस्टोंरेंट व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट मिलेगी। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालय शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार खुलेंगे। वर्कशॉप व पंचर की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। डीएम ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर 72 घंटे पहले पंजीकरण के साथ ही कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाई जानी भी अनिवार्य है। डीएम जोगदंडे ने कहा कि नियमो का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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