दिल्ली दंगे: पुलिस के ढुलमुल रवैये के लिए लगी कड़ी फटकार, अदालत ने दी यह चेतावनी
नई दिल्ली , एजेंसी। अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा पुलिस जांच किए बिना ही अतिरिक्त आरोपपत्र दायर कर रही है और उसके गुण-दोष के आधार पर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने पुलिस आयुक्त को ऐसे मामलों में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए ताकि दंगों के मामलों में उचित और शीघ्र जांच या आगे की जांच सुनिश्चित की जा सके।
अदालत ने इससे पहले भी एक सितंबर 2021 को दिए आदेश में दिल्ली पुलिस को दंगों के मामलों में जांच के निष्कर्ष को सुनिश्चित किए बिना एक के बाद एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा कि पुलिस के ऐसे रवैये के चलते न्यायालय मामलों की सुनवाई को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।
न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों में जांच का निष्कर्ष समयबद्घ तरीके से सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने कहा कि एक महीने से भी अधिक समय से अदालत उन परीक्षणों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है जो लंबे समय से जांच एजेंसी की निष्क्रियता के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही।