कोटद्वार-पौड़ी

धोखाधड़ी के आरोप में छ: लोगों पर मुकदमा दर्ज

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार में धोखाधड़ी का एक और मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने एक कम्पनी के छ: लोगों के खिलाफ पॉलिसी पूरी होने पर धोखाधड़ी कर पैसा वापस न करने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि मो. मुरसलीन जफर पुत्र स्व. मोहम्मद हनीफ निवासी खूनीबड़ ने शुक्रवार को तहरीर दर्ज कराते हुए जानकारी दी कि जनवरी 2019 में झंडाचौक के पास एक फर्जी कम्पनी कैलाशी विजन प्रोडयूसर के नाम पर खोली गई। जिसमें उन्हें मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। कम्पनी की ओर से कहा गया कि उन्हें कम्पनी में नये खाते खुलवाने पड़ेगें तब जाकर कमीशन मिलेगा। जिस पर उनके अधिनस्थ कर्मचारियों ने आसपास के लोगों को कम्पनी की पॉलिसी समझाते हुए लोगों से पैस लेकर कैलाशी विजन प्रोडयूसर लिमिटेड के बैंक ऑफ बड़ोदा, आईसीआईसीआई व पंजाब नेशनल बैंक के खातों में जमा करना शुरू कर दिया। कम्पनी के स्वामी द्वारा शाखा में आकर कैश भी लिया जाता था। पीड़ित ने बताया कि लोगों की धनराशि मैच्योर होने पर कम्पनी ने 11-12 माह तक धनराशि दी, लेकिन फरवरी 2020 से कम्पनी ने जमा की गई धनराशि को देने से इंकार कर दिया। एसएसआई प्रदीप नेगी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर विनीत कुमार निवासी नजीबाबाद, शहनवाज अंसारी, कमल कुमार भारती मालिक व डारेक्टर, मोना पांचाल मैनेजिंग डायरेक्टर, नसीबुद्दीन डायरेक्टर, उदयराज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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