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दो अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पंद्रीप पंत की अदालत ने यूपी के बिजनौर जिले के दो अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले भी दोनों की जमानत याचिका एक बार न्यायालय ने खारिज की गई है। बीते वर्ष दिसंबर में मोहान बैरियर पर पुलिस ने दोनों के पास से 72 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अभियोजन के अनुसार 19 दिसंबर 2019 को मोहान पुलिस सहायता केंद्र पर पुलिस टीम यहां से गुजर रहे वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वाहन संख्या यूपी 20 एटी 3245 पिकप टाटा एक्सनॉन योद्धा रानीखेत रोड से आते हुये दिखाई दिया। पुलिस ने पिकप रोककर चालक से वाहन के कागज मांगे तो वह कागज नहीं दिखा सका। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर छह प्लाटिस्क के कट्टों से अवैध गांजा बरामद किया गया। मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से तौलने पर छह कट्टों में 72 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम मुकेश कुमार निवासी ग्राम करौदी हल्दौर जिला बिजनौर एवं अभियुक्त इसरार उर्फ राजमंसूरी निवासी रवाड़ी हल्दौर जिला बिजनौर बताया। दोनों ने पुलिस को बताया था कि वह गांजा कोडली से 800 रुपये प्रति किलो खरीदकर लाये हैं। जिसे अपने गांव में महंगे दामों पर बेचकर खर्चा चलाते हैं। मौके पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने ऑनलाइन के माध्यम से द्वितीय जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत याचिका का विरोध किया। इससे पहले भी एक बार अभियुक्तों की जमानत न्यायालय ने खारिज हो चुकी है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर दोनों अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज की।

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