हाईकोर्ट अब हर सप्ताह बदहाल कोरोना अस्पतालों की बुधवार को करेगी समीक्षा
नैनीताल: हाईकोर्ट अब बदहाल कोरोना अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हर सप्ताह बुधवार को समीक्षा करेगा और याचिकाकर्ता से वस्तुस्थिति जानकर सुझाव प्राप्त करेगा। जिसके बाद सरकार को निर्देश दिए जाएंगे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर किए इंतजाम से संबंधित हलफनामे को रिकर्ड पर ले लिया है ।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे खण्डपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। वहीं हरिद्वार निवासी निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में है। सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। याचिका में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है।
मामले में हाईकोर्ट अब बदहाल कोरोना अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हर सप्ताह बुधवार को समीक्षा करेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता से वस्तुस्थिति जानकर सुझाव प्राप्त करेगा। जिसके बाद सरकार को निर्देश दिए जाएंगे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर किए इंतजाम से संबंधित हलफनामे को रिकर्ड पर ले लिया है ।