बिग ब्रेकिंग

काशीपुर में सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों को पक्षकार बनाने से हाईकोर्ट का इंकार

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर के काशीपुर गांव में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर बेचने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कब्जाधारियों को पक्षकार बनाने से इंकार दिया है और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जांच कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तिथि नियत की है।
जनहित याचिका में कब्जा धारियों ने खुद को पक्षकार बनने व उनको सुनने के लिए प्रार्थना पत्र डाला था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में काशीपुर निवासी हेतराम की जनहित दायर पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि रामनगर काशीपुर गांव में 1980 में एस्काट टैक्टर कंपनी खुली थी। बाद में कम्पनी शिफ्ट होने कारण इसकी जमीन खाली हो गई और खाली जमीन सरकार के अधीन आ गई। सरकार ने करीब पन्द्रह एकड़ जमीन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते खाली छोड़ दी । इस खाली जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर स्टाम्प पेपरों में बेचा जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। याचिकर्ता का कहना है कि यह जमीन सरकार की है और इस जमीन पर से भु माफियाओ से कज्बा हटाकर सरकार को दी जाय।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!