कोटद्वार के अतिक्रमण पर चलेगी हाईकोर्ट की चाबुक, हटाना होगा बदरीनाथ मार्ग व नजूल भूमि से अतिक्रमण
जयन्त प्रतिनिधि
नैनीताल। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ मार्ग व सरकारी नजूल भूमि पर वे अतिक्रमण को हटाने का जो सिलशिला पिछले दो साल से रूका हुआ था वह अब प्रशासन व संबंधित विभाग को आठ सप्ताह के भीतर हटाना ही होगा। बुधवार को हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि आठ सप्ताह के भीतर सभी अतिक्रमण हटाए जाएं। कोटद्वार निवासी मुजीव नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि कोटद्वार नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है।
साथ ही बदरीनाथ हाईवे पर भी फुटपाथ की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। याचिका में कहा गया था कि कई बार जिला प्रशासन और सरकार ने इन अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई।
ज्ञातव्य हो कि कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ रोड पर आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए फुटपाथ एवं क्षेत्र में नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर दिया था जिसे प्रशासन व संबंधित विभाग ने चिन्हित कर अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था किंतु प्रशासन व विभाग अतिक्रमण हटाने का नोटिस देकर दो साल तक भूल गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन अतिक्रमणों को हटाने की मजबूरी प्रशासन और विभागों की बन गई है।