कोटद्वार-पौड़ी

भाई की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने हत्या के आरोपी अनूप सिंह नेगी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटनाक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2021 को मृतक की पुत्री हिमानी ने अज्ञात व्यक्ति पर उनके पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या का आरोप लगाते हुए धुमाकोट थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पुत्री ने पुलिस को बताया कि किसी ने फोन पर सूचना दी थी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। जिस पर वे गांव भरतपुर पहुंची तो देखा कि उनके पिता का शव पड़ा हुआ था और उस पर चोट के गहरे निशान थे। हिमानी ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके पिता फोन पर अक्सर बताते थे कि उसके चाचा अनूप आये दिन झगड़ा करते हैं। छानबीन के बाद पुलिस ने हिमानी के चाचा अनूप सिंह नेगी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी अनूप ने पुलिस को बताया कि दोनों में अक्सर शराब पीकर विवाद होता था और घटना से पूर्व भी आपस में झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने अपने भाई वीरेन्द्र के सिर पर ईंट से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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