उत्तराखंड

नाबालिग की शादी रोकी

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बागेश्वर। वन स्टप सेंटर और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने एक नाबालिग की शादी पर रोक लगा दी है। नाबालिग का विवाह 27 मई को होना था। बारात सेराघाट से आने वाली थी। टीम के पहुंचने के बाद माता-पिता ने शपथ ली और 18 वर्ष पूरे होने पर बेटी की शादी करने का निर्णय लिया। भंडारीगांव में शुक्रवार को बारात की तैयारियां चल रही थी। एकाएक वन स्टाफ सेंटर की टीम गांव पहुंच गई। जिस बेटी का विवाह होना था उसे बुलाया गया। उसकी काउंसलिंग की गई। परिजनों के अनुसार सेरघाट से बरात आनी थी। बालिका की उम्र हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार 17 वर्ष थी। जिस पर टीम ने काफी विचार किया और माता-पिता, गांव के बुजुर्ग आदि का समझाया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में बेटी की शादी कराने पर सजा भी हो सकती है। यह कानूनी अपराध है। जिस पर माता-पिता मान गए और उन्होंने शपथ ली। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूरा होने के बाद ही वह बेटी का विवाह करेंगे। टीम ने गांवों के अन्य लोगों को भी जागरूक किया। बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा। इस दौरान वन स्टाप सेंटर प्रबंधक षष्टी कांडपाल, अधिवक्ता मंजू पांडे, निरीक्षक टीआर बगरेटा, एसआइ राजेंद्र सिंह, बालष्ण, मदन बिष्ट, राजकुमार, वीररेंद्र परिहार, ममता आर्य, पदम सिंह, प्रकाश गिरी आदि मौजूद रहे।

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