मेले में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में समझौता

हाईकोर्ट के आदेश पर आपराधिक कार्रवाई समाप्त
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : काशीरामपुर क्षेत्र में सिद्धबली पब्लिक स्कूल के पास आयोजित मेले में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोटद्वार रजनी शुक्ला की अदालत ने मामले की सत्र परीक्षण संबंधी कार्यवाही समाप्त कर दी है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, काशीरामपुर तल्ला निवासी एक व्यक्ति ने दो अगस्त 2026 को बाजार चौकी कोटद्वार में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र राहुल एक अगस्त की रात करीब दस बजे सिद्धबली पब्लिक स्कूल के पास लगे मेले में गया था। आरोप था कि इसी दौरान लकड़ी पड़ाव रेलवे स्टेशन के नीचे काशीरामपुर निवासी मयंक और प्रवीण ने रंजिश के चलते राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल राहुल को परिजन राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। हालांकि, अगले दिन सुबह करीब चार बजे तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में मामला कोटद्वार न्यायालय में सत्र परीक्षण के रूप में विचाराधीन था। इस बीच दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए एडीजे न्यायालय ने सत्र परीक्षण की कार्यवाही समाप्त कर दी।

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