आय से अधिक संपत्ति मामले में सरकार से 24 तक मांगा जवाब
नैनीताल । हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा की याचिका पर सरकार को 24 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी 24 अक्टूबर को ही होगी। एनके शर्मा ने याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचना की है।
दून के एसके सिंह ने याचिका दायर कर शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। विजिलेंस ने जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 मई को सहायक निदेशक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शर्मा ने याचिका दायर कर विजिलेंस की प्राथमिकी निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचना की है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ में सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर नियत कर दी।
हाई कोर्ट ने सीईओ अल्मोड़ा के आदेश पर रोक लगाई
नैनीताल । हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के इंटरमीडिएट कलेज कफड़ा द्वाराहाट की प्रबंध समिति के चुनाव पर रोक लगाने व प्रबंध समिति में नए सदस्यों को शामिल करने संबंधी मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के आदेश पर रोक लगा दी है और नए सिरे से चुनाव की तिथि घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में कफड़ा द्वाराहाट निवासी शैलेंद्र सिंह रावत की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट कलेज कफड़ा प्रबंध समिति की चुनाव प्रक्रिया पहली सितंबर से शुरू हो गई लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने इस चुनाव प्रक्रिया को रोकते हुए कुछ और सदस्यों की सूची जारी कर दी। याचिकाकर्ता के अनुसार एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे नहीं रोका जा सकता। एकलपीठ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के आदेश पर रोक लगाते हुए नई चुनाव तिथि घोषित करने के निर्देश दिए हैं।