नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को पांच वर्ष की कैद
हरिद्वार। नाबालिग लड़की पर लैंगिक हमला और छेड़छाड़ के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे पांच वर्ष की कठोर कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि तीन जून 2018 को कनखल क्षेत्र में एक नाबलिग लड़की से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला किया गया था। उसी दौरान पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। इसके बाद परिजनों ने आरोपी को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। परिजनों ने बताया था कि वह तीन दिन पहले कनखल आश्रम में ठहरे थे। जहां आरोपी ने पीड़ित बच्ची को आम देने के बहाने बुलाकर उसे छत पर ले गया था। छत पर ही बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया गया था। जिसपर पीड़िता के परिजनों ने उसे पकड़ लिया था। उसी दिन पीड़िता के परिजनों ने आरोपी ब्रह्मचारी औचित्यनन्द निवासी गिरि कैलाश आश्रम, लक्ष्मणझूला थाना मुनिकीरेती ऋषिकेश देहरादून के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी औचित्यनन्द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।