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अब 30 सितंबर तक वैध रहेंगे वाहनों के परमिट-लाइसेंस

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हल्द्वानी। यदि आप वाहन के परमिट, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की वैधता किन्हीं कारणों से नहीं बढ़ा पा रहे हैं या अन्य किसी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सभी कार्य इस साल 30 सितंबर तक करा सकेंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये राहत दी गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी के अनुसार पूर्व में मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि वाहनों के फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज को 30 जून 2021 तक वैध माना जा सकता है। मगर गुरुवार मंत्रालय की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है। एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि कोरोना प्रसार को ध्यान में रखते हुए वाहनों से संबंधित सभी दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी।

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