विमेंस लॉ पर हुआ वेबिनार का आयोजन
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति की ओर से पुलिस एवं जिला विधिक प्राधिकरण के साथ सहयोग से विमेंस लॉ पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का संचालन समिति की महिला विंग की शिवानी गौड़ ने किया। वेबिनार में मुख्य वक्ता जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव एवं सिविल जज अभय सिंह 40वीं वाहिनी पीएसी की डिप्टी कमान्डेंट अरुणा भारती एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी रहे। जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव सिविल जज अभय सिंह ने वेबिनार में महिलाओ से सम्बंधित मुख्य कानूनों की चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओ को हर जगह कानून ने सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि शादी के समय दहेज़ लेना और देना दोनों अपराध हैं। सचिव ने प्राधिकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि एक आम महिला किस प्रकार प्राधिकरण से लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 40वीं वाहिनी की डिप्टी कमान्डेंट अरुणा भारती ने वेबिनार में कई महिला कानूनों का जिक्र करते हुये बताया कि महिलाओ की सुरक्षा को लेकर कितने कानून बने है और उनका लाभ महिला किस प्रकार ले सकती है। अरुणा भारती ने महिलालो को घरेलु हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रूरता कितने प्रकार कि होती है और रहने एवं भरण पोषण किस प्रकार से अधिनयम के माध्यम से लिया जा सकता है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने बताया कि समाज में कानून जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं और मरने के बाद तक रहते हैं। जन्म से पहले कोई भी डॉक्टर या संस्था किसी लिंग की जानकारी नहीं दे सकता। जो देता है वो क़ानूनी अपराध है। शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बाल मजदूरी के तहत किसी भी बच्ची से जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो काम कराना क़ानूनी जुर्म है। नाबालिग बच्चों के साथ लेंगिक शोषण करना पोक्सो अधिनियम के तहत जघन्य अपराध है। मिगलानी ने महिलाओं से संबंधित महिला कानूनों की विस्तारपूर्वक जानकारी विस्तार पूर्वक दी। कमला जोशी ने वेबिनार कि सराहना कि और सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। वेबिनार में संदीप खन्ना, विनायक गौड़, विपुल कुमार, अमित, नेहा मालिक, पूजा शर्मा, डॉ करुणा शर्मा, अर्चना शर्मा, कमला जोशी, चित्रा जोशी, दीपाली शर्मा, डा.अर्पिता, रेनू अरोरा, नेहा मलिक, संगीता सचदेवा, रूपम जोहरी, पंकज, सपना सक्सेना, भावना सरकार, अनामिका सेनी आदि उपस्थित रहे।