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प्रसव पूर्व लिंग जांच अथवा निर्धारण नहीं किया जा सकता: सीएमओ

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रुद्रप्रयाग। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी में गठित जिला सलाहकार समिति व जिला निरीक्षण अनुश्रवण समिति के सदस्यों, अल्ट्रासाउंड संचालकों निजी चिकित्सालय के प्रभारियों को एक्ट के प्रभावी व सफल क्रियान्वयन के लिए प्रावधानों को लेकर जानकारी दी गई। राइंका रुद्रप्रयाग सभागार में आयोजित कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बीके शुक्ला ने बताया कि कैसी भी परिस्थिति में किसी भी विधि द्वारा प्रसव पूर्व लिंग जांच अथवा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत इसमें कार्यवाही का प्रावधान है। अपर मुख्य चिकितसा अधिकारी डॉ जेएस नेगी ने प्रतिभागियों को विस्तार से एक्ट के बारे में बताया। इस मौके पर रेडियोलॉजिस्ट डॉ एसके द्विवेदी द्वारा अल्ट्रसाउंड मशीन स्थापित होने वाले एक्टिव ट्रेकर के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक मनवर सिंह रावत, डॉ डीएस रावत, वरिष्ठ सर्जन डॉ आनंद सिंह बोहरा, डॉ संजय बगवाड़ी, डॉ रुचिका भट्ट, डॉ मयंक चैहान, अमृतराज पोखरियाल, विपिन सेमवाल, सुशीला बिष्ट, अशोक चौधरी, एमपी पुरोहित सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

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