उत्तराखंड

अधूरे दस्तावेज या गलत जानकारी पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति

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हल्द्वानी। समाज कल्याण विभाग की पूर्वदशमध्दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। आवेदन करने के दौरान गलत जानकारी भरने या अधूरा फर्म भरने पर आपको छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बार-बार अधूरी जानकारी या दस्तावेज देने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की मानें तो छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राएं आवेदन तो कर देते हैं लेकिन जानकारी भरने में गलती कर बैठते हैं। कई मामलों में छात्र न तो पूरे दस्तावेज लगाते हैं और न ही उनका बैंक खाता आधार से लिंक होता है। ऐसे में छात्रवृत्ति की रकम जारी करने से पहले की सभी प्रक्रियाओं में देरी होती है। बताया कि इस बार आवेदन के नियम सख्त किए गए हैं। यदि कोई छात्र पहली बार आवेदन के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बावजूद दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर उसे छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि छात्रों का बैंक खाता उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। तभी उन्हें खाते में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जा सकेगी। पोर्टल पर अनलाइन आवेदन पत्र के फील्ड में छात्र द्वारा अपना गृह जनपद भरा जाना जरूरी है। सभी निजी कलेजोंध्संस्थानों को पत्र भेजकर बताया जा चुका है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का संबद्घता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने छात्रों से आवेदन के दौरान आधार नंबर, बैंक की जानकारी, आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या सही भरने को कहा है। अनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए नाम और बैंक खाताधारक में नाम समान होना जरूरी है।

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