हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का शव होगा वापस? हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पिछले साल श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में मुठभेड़ में मारे गए चार लोगों में से एक आमिर मागरे के पिता की याचिका पर बुधवार को राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मागरे के पिता मोहम्मद लतीफ ने अंतिम संस्कार के लिए अपने पुत्र का शव वापस करने का अनुरोध करते हुए पिछले साल 30 दिसंबर को यह याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता की वकील दीपिका सिंह राजावत ने बताया कि न्यायमूर्ति मोहन लाल की एकल पीठ ने इस याचिका पर केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। राजावत ने बताया कि अदालत इस याचिका पर अब 27 जनवरी को आगे सुनवाई करेगी।
इससे पहले, अपने बेटे का शव वापस पाने के लिए लतीफ ने कई बार प्राधिकारियों से अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया गया था। मुठभेड़ की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने खुलासा किया कि एक विदेशी आतंकवादी द्वारा एक नागरिक मारा गया था और छिपे हुए आतंकियों ने मागरे को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल किया था।
एसआईटी के अनुसार, मुठभेड़ में स्थानीय आतंकवादी (मागरे) समेत दो आतंकी मारे गए थे। लतीफ ने पुलिस के वर्णन को खारिज करते हुए अपने बेटे का शव वापस पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हैदरपुरा में 15 नवंबर, 2021 को एक पाकिस्तानी आतंकी और तीन अन्य व्यक्ति मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि मारे गए व्यक्तियों के उग्रवादियों के साथ संपर्क थे जबकि इन तीन व्यक्तियों के परिजनों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए इस घटना पर सवाल उठाये थे। इसके बाद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हों ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया था।