सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मिलेगी दो लाख रुपये की राहत राशि

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अल्मोड़ा। रानीखेत तहसील क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार, 6 मई को काकड़ीघाट-द्वारसों मोटर मार्ग पर ग्राम देहोली के पास एक सार्वजनिक सेवा वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 20 मीटर नीचे गिर गया था। दुर्घटना में वाहन आनंदी देवी और लाल सिंह के मकान की छत पर जा गिरा, जिससे वाहन में सवार भुवन प्रसाद पुत्र गोपाल राम की मृत्यु हो गई थी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रानीखेत की रिपोर्ट के आधार पर वाहन को सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में मानते हुए उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली के तहत राहत राशि स्वीकृत की गई है। मृतक बागेश्वर जिले का निवासी था। ऐसे में दो लाख रुपये की सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी बागेश्वर के नाम जारी किया जाएगा, ताकि नियमानुसार मृतक के विधिक आश्रितों को यह राशि वितरित की जा सके। जिला प्रशासन ने वितरण के बाद प्राप्ति रसीद जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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